अवैध निर्माण के नाम पर ‘वसूली’ वाले मुकदमों पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, याचिकाकर्ता पर ठोका 50 हजार का जुर्माना
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल सीधे तौर पर प्रभावित व्यक्ति ही अवैध निर्माण के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है. कोर्ट ने अंगद नगर मामले में याचिकाकर्ता के न मिलने पर इसे अवैध वसूली का जरिया बताया और जुर्माना ठोक दिया.




