पॉक्सो के दोषी के खिलाफ एफआईआर रद्द, कोर्ट ने एक महीने तक सरकारी अस्पताल में सेवा देने की सुनाई सजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस में आरोपी की एफआईआर रद्द करते हुए अनोखी सजा सुनाई. दोषी को एक महीने अस्पताल में सेवा और सेना कोष में 50 हजार रुपये दान करने का आदेश दिया गया. कोर्ट ने पीड़िता की निजता और भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया.





