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Mohammad Ghayur

उत्तर प्रदेश के संभल में बिना नोटिस दिए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता ने इसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि संपत्ति को ध्वस्त करना मौलिक अधिकारों का हनन है.