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Mukherjee Nagar

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को गिराने पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है. अब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपार्टमेंट गिराने के आदेश पर कार्रवाई कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को गिराने से रोका गया था. इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के लिए अपार्टमेंट गिराने का रास्ता साफ हो गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश जून 2023 में एक कोचिंग केंद्र में लगी आग की घटना पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद आया है. सुनवाई के दौरान एमसीडी के वकील ने अदालत को बताया कि लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए 6 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है.