सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल की मृत महिला के शव से यौन शोषण को बलात्कार मानने से किया इनकार, जानें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि शव के साथ किया गया यौन शोषण भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नेक्रोफिलिया को अपराध मानने के लिए कानून में बदलाव करना संसद का कार्य है.





