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यूपी सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि कृषि भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने के आदेश भी दिए गए हैं.

दिल्ली की आप सरकार ने फैसला लिया है कि इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन और मीटर के लिए किसी भी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं होगी.