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PF Death Claim: नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी में से हर महीने एक अमाउंट काटकर उनके PF खाते में जमा किया जाता है. इस पैसे को आप नौकरी के बीच में और छोड़ने के बाद या फिर पेंशन के रूप में भी ले सकते हैं.

बैंक खातों में हमारी जमा पूँजी, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश, बीमा की राशि या अन्य किसी भी तरह का निवेश हो तो हमारी मृत्यु के बाद उसका नॉमिनी ही उसका उत्तराधिकारी बने यह बात क़ानूनी रूप से सही नहीं है.

DEMAT ACCOUNT होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है. दरअसल सेबी ने नॉमिनी डेडलाइन को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 सिंतबर 2023 कर दिया है. यानि अब अकाउंट होल्डर्स के पास 6 एकस्ट्रा महीनों का टाइम होगा.