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पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और FSSAI को 2 हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े मामले में कॉरपोरेट दबाव नहीं चलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को FSSAI लेबलिंग नियमों में संशोधन कर पैक्ड फूड के फ्रंट-ऑफ-पैकेज पर चेतावनी लेबल लगाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ताओं को चीनी, नमक और फैट की मात्रा की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए.