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petition in Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि इस्लाम ने महिलाओं के लिए यह जरूरी नहीं किया है कि वे दिन में पांच वक्त की नमाज जमात (सामूहिक) के साथ पढ़ें या जुमे (शुक्रवार) की नमाज जमात के साथ अदा करें. हालांकि यह मुस्लिम पुरुषों के लिए जरूरी है.