सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व इंटेलिजेंस चीफ टी. प्रभाकर राव की अग्रिम जमानत पर रद्द करने की मांग पर फैसला सुरक्षित, राव पर सबूत नष्ट करने का आरोप
राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अग्रिम जमानत के दौरान राव ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट किया है. एससी मेहता ने जांच में सहयोग नही करने का भी आरोप लगाया है.





