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POCSO

मोहाली की POCSO कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया. कोर्ट 1 अप्रैल को सजा सुनाएगी.

तीस हजारी कोर्ट से रेप के कथित आरोपी वकील सुशील को सशर्त जमानत मिल गई है. उसपर एक 21 वर्षीय युवती ने चैंबर में खुद व अपनी 16 वर्षीय बहन के साथ रेप करने का आरोप लगाया है

कोर्ट ने कहा कि लड़की ने अपनी जिरह में कहा था कि आरोपी ने न तो उस पर कोई शारीरिक हमला किया और न ही उसने उसके साथ कोई गलत काम किया. मेडिकल जांच में कोई बाहरी चोट या हमले के निशान नहीं पाए गए थे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पोक्सो मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि गंभीर आरोपों और नाबालिगों के शोषण में तकनीक के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त संदेश देना आवश्यक है. कोर्ट ने जांच में बाधा की संभावना को देखते हुए जमानत से इनकार किया.