Bharat Express

रेप के कथित आरोपी वकील को मिली जमानत

तीस हजारी कोर्ट से रेप के कथित आरोपी वकील सुशील को सशर्त जमानत मिल गई है. उसपर एक 21 वर्षीय युवती ने चैंबर में खुद व अपनी 16 वर्षीय बहन के साथ रेप करने का आरोप लगाया है

Court

कोर्ट

तीस हजारी कोर्ट से रेप के कथित आरोपी वकील सुशील को सशर्त जमानत मिल गई है. उसपर एक 21 वर्षीय युवती ने चैंबर में खुद व अपनी 16 वर्षीय बहन के साथ रेप करने का आरोप लगाया है. तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो चुका है.

ऐसे में आरोपी को जेल में रखने से कोई फायदा नही होगा. कोर्ट ने सुशील को जमानत देते हुए कहा कि वह जमानत पर रिहा होने के बाद अपना मोबाइल फोन ऑन रखने, गवाहों से संपर्क नही करने तथा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने व गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित नही करने को कहा है.

यह भी पढ़ें: Budget 2025: अब तक क्या क्या हुई घोषणा… जानें वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कितना बड़ा बजट पेश किया

वैसे पीड़िता की ओर से पेश वकील ने आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को जमानत नही मिलनी चाहिए. कोर्ट आरोपी की जमानत याचिका खारिज करें. जबकि आरोपी के वकील ने कहा कि इस मामले में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे है.

आरोप याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने की नीयत से लगाए गए हैं. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के खिलाफ सब्जी मंडी थाने में आईपीसी की धारा 354, 354A, 376, 509 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 8 के तहत केस दर्ज किया गया था.



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read