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Pragya Singh Thakur

Malegaon Blast Case:: मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद बरी हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि एटीएस ने उन्हें अवैध हिरासत में रखकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी. कोर्ट का फैसला भगवा और सनातन धर्म की जीत है.

मालेगांव बम विस्फोट (Malegaon Bomb Blast) मामले में 17 साल बाद NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.

17 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत गुरुवार को 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में अपना फैसला सुनाएगी.

टिकट कटने के बाद भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पहला बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि "मैंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, जो पीएम मोदी को पसंद नहीं आए."