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न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने हाल ही में कहा कि इस उद्देश्य के लिए सरकार से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है और सरकार के शिक्षा विभाग (डीओई) द्वारा विनियमन की सीमा प्राचार्यों और शिक्षकों की योग्यता और अनुभव निर्धारित करने तक सीमित है।