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Rape Allegation

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से इंकार करना बलात्कार का अपराध नहीं है.

तीस हजारी कोर्ट ने झूठी गवाही देने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया और आरोपी को बरी कर दिया, महिला ने कई झूठे बलात्कार मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया था.