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road accident Delhi

दिल्ली हाई कोर्ट ने तेज रफ्तार कार से ई-रिक्शा टक्कर में 5 साल के बच्चे की मौत के मामले में आरोपी के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने 'ब्लड मनी' समझौते को भी खारिज किया.