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RTI Act

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री सार्वजनिक करने का मामला एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है. सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है. हालांकि देर से अपील दायर करने पर रोक ने नाराजगी जाहिर की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम खुफ़िया एजेंसी की अवांछनीय संपर्क व्यक्तियों (यूसीएम) सूची में शामिल करना और इसका प्रकाशन आरटीआई अधिनियम के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन है.

सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल से राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.