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Sanjiv Khanna

सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के भड़काऊ बयान को गैरजिम्मेदाराना बताया, लेकिन अवमानना कार्यवाही से इनकार किया. कोर्ट ने कहा, अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं होगी, यह गरिमा को ठेस पहुंचाती है.

मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट देने को कहा है. एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि राज्य की पहली प्राथमिकता हिंसा को रोकना और हथियार और गोला बारूद बरामद करना है.