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Santosh Malviya

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण से IAS और IPS अधिकारियों के बच्चों को बाहर करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय संसद का है और आरक्षण के दायरे में बदलाव के लिए संसद को कानून लाना होगा.