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Shabir Shah

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को रिहाई से पहले ही एनआईए ने 1996 के एक पुराने हिंसक मामले में गिरफ्तार कर लिया है. हाल ही में जमानत मिलने के बावजूद अब उन्हें सोमवार को जम्मू-कश्मीर की अदालत में पेश किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी दलीलें दीं. उन्होंने कहा कि भारत और जम्मू-कश्मीर को अलग-अलग बताना तथ्यात्मक और संवैधानिक रूप से गलत है.

सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. कोर्ट ने शब्बीर शाह की ओर से दायर जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

NIA की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यह मामला NIA से जुड़ा नहीं है. यह डीआईजी रेंज से जुड़ा हुआ है. टेलीफोन और ई-मुलाकात सुविधा का लाभ उठाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है.