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कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने ये भी दलील दे चुके हैं कि राज्यपाल को किसी पार्टी के बागी विधायकों को मान्यता और उनकी कार्रवाई को वैध बनाने के लिए कानून में अधिकार नहीं था.