Bharat Express DD Free Dish

son’s murder

सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेटे की हत्या में दोषी पिता की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा. अदालत ने कहा कि किसी अपराध के लिए मकसद का न होना आरोपी को बरी नहीं कर सकता.