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Special Court Nanded

सीबीआई ने यह मामला 7 मई 2015 को दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि सुरेश सिंगेवार ने शिकायतकर्ता से ₹15,000 की अवैध रिश्वत मांगी थी. यह रिश्वत शिकायतकर्ता की एक गलती के लिए विभागीय कार्रवाई न करने के एवज में मांगी गई थी.