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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम का इस्तेमाल किसी बैंक को उसके वैध मॉर्गेज अधिकारों के प्रयोग से नहीं रोक सकता है.