केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने में कोई हर्ज नहीं,इससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होता
नई दिल्ली –सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पहले से ही आरक्षण के फायदे ले रहे हैं. सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के तहत लाभ मिलेगा जो कि क्रांतिकारी साबित होगा. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट …