सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, दोषमुक्त हुए बिना सेवा में नहीं रह सकते भ्रष्ट अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार में दोषी सरकारी अधिकारी को ऊपरी अदालत से दोषमुक्त नहीं किया जाता, तब तक वह सेवा में नहीं रह सकता. कोर्ट ने एक रेलवे इंस्पेक्टर की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की.





