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Tax Exemption Of Sikkim

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) के तहत एक विशेष प्रावधान की बदौलत, सिक्किम को भारत में विलय के बाद से इनकम टैक्स भरने से छूट मिली हुई है.