सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा नियमित डीजीपी की नियुक्ति नहीं करने पर जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा नियमित डीजीपी की नियुक्ति में की जा रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कार्यवाहक और एडहॉक डीजीपी की परंपरा से योग्य व वरिष्ठ अधिकारियों को अवसर नहीं मिल पाता, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है.





