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Telangana high court

अदालत ने माना कि रमेश जर्मन दूतावास से यह पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेज पेश करने में विफल रहे कि वह अब उस देश के नागरिक नहीं हैं. इसने ₹ 30 लाख का जुर्माना लगाया है.

Telangana High Court: कोर्ट ने कहा कि, "एक सासंद को जनता की शिकायतों को उठाने की जरूरत होती है. अगर उसके पास सूचना ही नहीं होगी तो वह संसद में क्या कहेगा.