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अगर जानकारी नहीं तो संसद में क्या बोलेगा सांसद ? जानिए हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार को क्यों लगाई फटकार

Telangana High Court: कोर्ट ने कहा कि, “एक सासंद को जनता की शिकायतों को उठाने की जरूरत होती है. अगर उसके पास सूचना ही नहीं होगी तो वह संसद में क्या कहेगा.

Telangana Congress

कांग्रेस सांसद और तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी

Telangana Congress: कांग्रेस सांसद की शिकायत पर हाईकोर्ट ने तेलंगाना की सरकार और हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (HMDA) को फटकार लगायी है. दरअसल यहां कांग्रेस सांसद और तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने एक मामले को लेकर आरटीआई के बारे में HMDA से जानकारी मांगी थी, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से उनको जानकारी नहीं दी गयी. इसके बाद कांग्रेस सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने सरकार और एचएमडीए को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में जवाब मांगा है.

कोर्ट ने कहा कि, “एक सासंद को जनता की शिकायतों को उठाने की जरूरत होती है. अगर उसके पास सूचना ही नहीं होगी तो वह संसद में क्या कहेगा. हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार और एचएमडी से जवाब मांगा है.”

क्या है पूरा मामला ?

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के नेहरू आउटर रिंग रोड पर टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत बने एक टोलबूथ के अनुबंध के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें वो जानकारी नहीं दी गई. इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कांग्रेस नेता ने बताया कि टोलबूथ की 20 साल की सामान्य प्रथा होती है, लेकिन यहां 30 साल पर पट्टे के लिए दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आधार मूल्य का खुलासा किए बिना 7380 करोड़ की कम दर पर एक कंपनी को टेंडर दे दिया गया.

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आटीआई डालकर मांगी थी जानकारी

कांग्रेस सांसद ने 14 को इस मामले एक आरटीआई डालकर इसके पट्टे की अवधि 30 साल की करने को लेकर जानकारी मांगी थी. रेड्डी ने कोर्ट को बताया कि, “अभी दूसरी याचिका लंबित ही थी कि एचएमडीए ने ट्रायल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और दावा किया कि वे एचएमडीए के खिलाफ मीडिया में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने एकतरफा आदेश पारित कर दिया और उन्हें 3 अगस्त तक एचएमडीए के खिलाफ विवादित बयान देने से रोक दिया.”

– भारत एक्सप्रेस

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