गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर कोर्ट सख्त, DM, SSP और थानाध्यक्ष तलब, याची को सशर्त अंतरिम जमानत
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए मुजफ्फरनगर के डीएम, एसएसपी और थानाध्यक्ष को तलब किया है. कोर्ट ने कानून के मनमाने इस्तेमाल को 'सरासर दुरुपयोग' बताते हुए याची को सशर्त अंतरिम जमानत दी.





