ओबीसी क्रीमीलेयर को लेकर 11 मार्च को दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमीलेयर मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित रह गए योग्य आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए.







