बेवजह पति से अलग रह रही पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना उचित कारण के पति से अलग रहने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है. कोर्ट ने मेरठ फैमिली कोर्ट के आठ हजार रुपये मासिक भरण पोषण के आदेश को रद्द करते हुए मामले को पुनः विचार के लिए वापस भेजा.





