Bharat Express DD Free Dish

Vipul Agarwal case

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना उचित कारण के पति से अलग रहने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है. कोर्ट ने मेरठ फैमिली कोर्ट के आठ हजार रुपये मासिक भरण पोषण के आदेश को रद्द करते हुए मामले को पुनः विचार के लिए वापस भेजा.