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West Bengal Teacher Recruitment

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी है. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अप्रैल में दिए गए फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और राज्य सरकार से भर्ती से जुड़ी डिजिटल रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि जनता का विश्वास चला गया तो सिस्टम में कुछ भी नहीं बचेगा.