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डिवोर्स में महिला ने नहीं मांगी एलिमनी, सास के कंगन भी लौटा दिए- जज बोले: रेयर सेटलमेंट

Alimony Case: सुप्रीम कोर्ट में तलाक के एक अनोखे मामले ने सभी को चौंका दिया, जहां महिला ने न तो एलिमनी की मांग की और न ही किसी अन्य आर्थिक सहायता की. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने इसे ‘रेयर सेटलमेंट’ बताते हुए उसकी नेकदिली की सराहना की.

Divorce-Without-Alimony

Alimony Case: आजकल डिवोर्स के मामलों में महिला द्वारा एलिमनी लेने का चलन कुंवारों में एक डर का माहौल पैदा कर रहा है. इसी बीच एक खबर ने सबको चौंका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को एक तलाक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, “आजकल यह देखना दुर्लभ ही है”.

सुप्रीम कोर्ट के जज कि इस टिप्पणी के बाद यह मामला काफी चर्चा में आ गया है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान महिला ने डिवोर्स केस में गुजार भत्ता (alimony) लेने की कोई मांग नहीं की और तो और, वह अपनी सास से मिले सोने के कंगन को भी लौटाने के लिए तैयार थी. तलाक मामले में महिला की यह नेकदिली देखकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता.

एलिमनी के बिना तलाक

लाइवलॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में डिवोर्स सेटलमेंट के एक अनोखे मामले का निपटारा किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, इस केस को सुनकर जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने इसे ‘रेयर सेटलमेंट’ जैसी टिप्पणी की है. इस मामले में तलाक लेने वाली महिला ने अपने पति से न तो गुजारा भत्ता (alimony) मांगा और न ही किसी अन्य चीज की मांग की. बल्कि वह अपनी सास के सोने के कंगन भी लौटाने को तैयार थी.


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‘आजकल यह देखना दुर्लभ ही है’

महिला के इस व्यवहार पर जस्टिस पारदीवाला ने उसकी नेकदिली की सराहना की और कहा, ‘आजकल यह देखना दुर्लभ ही है.’ अपने आदेश में अदालत ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है, जो कि रेयर है, उल्टे पत्नी सोने का कंगन भी लौटा रही है, जो कि उसकी सास का है. जस्टिस पारदीवाला ने आगे कहा, ‘हमने देखा है कि यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है, जहां किसी भी चीज का कोई आदान-प्रदान नहीं हो रहा है. हम इसकी सराहना करते हैं. अतीत को भुलाकर खुशी पूर्वक जिंदगी जिएं.’ अपने अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए दोनों पक्षों के बीच विवाह को समाप्त कर दिया.

-भारत एक्सप्रेस



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