Delhi Petrol pump rules: अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है. दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कड़े निर्देशों के बाद दिल्ली में ‘No PUC, No Fuel’ नियम को सख्ती से लागू कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरवाने से पहले आपको अपनी गाड़ी का ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ (PUC) सर्टिफिकेट दिखाना होगा. अगर आपके पास वैध सर्टिफिकेट नहीं है, तो पेट्रोल पंप से आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा.
प्रदूषण पर CM रेखा गुप्ता का कड़ा रुख (Pollution control Delhi 2026)
दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने सीधे आम लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) ने स्पष्ट किया है कि एयर क्वॉलिटी को सुधारने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाना समय की बड़ी मांग है.
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने सख्त निर्णय लेते हुए यह फैसला लिया है कि अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले किसी भी वाहन को दिल्ली के फ्यूल स्टेशंस पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है.”
पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश (Delhi No PUC No Fuel)
‘No PUC, No Fuel’ का यह नियम यूं तो पिछले साल दिसंबर में ही पेश किया गया था, लेकिन कई वाहन अभी भी इसके बिना सड़कों पर धुआं उड़ा रहे थे. अब सरकार ने इस नियम को पूरी सख्ती से धरातल पर उतार दिया है.
दिल्ली में अब…
NO PUC-NO FUELराजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने सख्त निर्णय लेते हुए यह फैसला लिया है कि दिल्ली में अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती… pic.twitter.com/Z9WDxNAO4X
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 22, 2026
सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे केवल उन्हीं वाहनों को फ्यूल दें, जिनका PUC सर्टिफिकेट अपडेटेड हो. इस नियम का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी फूड एंड सप्लाई विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को संयुक्त रूप से सौंपी गई है.
नियम तोड़ा तो जब्त होगी गाड़ी
मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि इस नियम को लागू करने में किसी भी एजेंसी या पेट्रोल पंप की ओर से कोई भी ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों और एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. बिना पीयूसी के पकड़े जाने वाले वाहन चालकों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा. बार-बार नियम तोड़ने की स्थिति में वाहन को जब्त करने जैसे कड़े कदम भी उठाए जाएंगे.
अफरा-तफरी का माहौल (New Petrol and Diesel Rules for Delhi)
इस नए नियम के लागू होते ही दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भारी भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है. बिना पीयूसी वाले वाहनों को फ्यूल देने से साफ इनकार किया जा रहा है. सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन यह साफ है कि अब दिल्ली में कोई भी बहाना नहीं चलेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से अपील की है कि वे समय-समय पर अपना PUC सर्टिफिकेट अपडेट कराएं और राजधानी को प्रदूषण मुक्त व स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दें.
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