PAN कार्ड
पैन कार्ड उन दास्तावेजों में से एक है जो कि लोगों की फाइनेंशियल एक्टिविटी के टाइम काफी अहम माना जाता है. पैन कार्ड के हेल्प से इनकम टैक्स (Income Tax) दाखिल किया जा सकता है. पैन कार्ड आयकर विभाग के जरिए जारी किया जाता है. और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. पैन कार्ड व्यक्तियों और संस्थाओं के जरिए टैक्स चोरी को रोकने के लिए जारी किया गया है क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के जरिए किए गए सभी वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड रखता है. जो भी भारतीय नागरिक है वो पैन कार्ड (PAN Card) के लिए अप्लाई कर सकता है.
पैन कार्ड और आधार लिंक
इनकम टैक्स विभाग ने एक अहम जानकारी साक्षा की है. दरअसल, पिछले काफी समय से लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. ऐसे पैन कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है उनके पास कुछ महीनों का वक्त है फौरन अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें.
आखिरी तारीख
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए जानकारी शेयर की है, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं हैं, 31 मार्च 2023 तय की गई है. पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा.’ ऐसे में पैन कार्ड को बंद (Inactive) होने से बचाने के लिए उसे आधार कार्ड से लिंक करवा लें. इसके लिए करीब 4 महीनों का समय और है.
आधार से करें लिंक
इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि वे सभी पैन धारक जो 11 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017 के अनुसार छूट की श्रेणी के अंतगर्त
शामिल नहीं हैं और जिन्होंने अब तक अपने आधार को अपने पैन के साथ लिंक नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें. बता दें कि www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये के शुल्क का भुगतान कर पैन को एक मान्य आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते है.