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ट्रेन में पावर बैंक फटने से हड़कंप! रेलवे ने रात 11 से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग की बंद, जानें क्यों आया यह सख्त आदेश?

Mobile Charging Rules: पावर बैंक फटने की घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग सॉकेट बंद रखने का सख्त निर्देश जारी किया है.

सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों में रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक चार्जिंग सॉकेट रहेंगे बंद.

(AI IMAGE)

Mobile Charging Rules: भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बेहद अहम खबर है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने रात के समय ट्रेनों के कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग प्वाइंट को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया है. यह कदम हाल ही में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक फटने की घटना के बाद उठाया गया है.

ट्रेन हादसों और ओवरहीटिंग से होने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है. रात 11 से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेनों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करना प्रतिबंधित रहेगा. सभी जोनल रेलवे को इस नियम का कड़ाई से पालन कराने और औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं.

रात 11 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे चार्जिंग प्वाइंट

रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2026 को एक आधिकारिक परिपत्र (No. 2000/Elect(G)/113/4/PI-III(safety)) जारी कर सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को सख्त निर्देश दिए हैं. इसके तहत रोजाना रात 11:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक कोचों के सभी मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट अनिवार्य रूप से बंद रखे जाएंगे.

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दक्षिण पूर्व रेलवे में पावर बैंक धमाके के बाद सख्ती

रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार, दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) में ऑनबोर्ड स्टाफ द्वारा निर्धारित समय में चार्जिंग प्वाइंट बंद न करने के कारण एक यात्री का पावर बैंक चार्ज होते समय धुएं के साथ फट गया. इस हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से रेलवे ने 2014 के पुराने आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

कर्मचारियों की जवाबदेही और औचक निरीक्षण

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का पालन कराने में कोई छूट नहीं दी जाएगी. ऑनबोर्ड स्टाफ को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और अधिकारियों तथा सुपरवाइजरों द्वारा ट्रेनों में औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) कर इस नियम के अनुपालन की जांच की जाएगी.

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-भारत एक्सप्रेस



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