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Aadhaar Card Inactivation: आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेज बनकर उभरा है. आधार कार्ड के बिना किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने, यात्रा करने, स्कूल और कॉलेज में प्रवेश, बैंक खाता खोलने आदि में कठिनाई हो सकती है. आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार, आधार कार्ड देश में लगभग सभी वयस्कों के लिए बनाया गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आधार का क्या होता है. क्या इसे अक्षम किया जा सकता है?
यूआईडीएआई ने मृत व्यक्ति के आधार को निष्क्रिय करने की सुविधा नहीं दी है, लेकिन सरकार अब इस पर विचार कर रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार मृतक के आधार को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है. फिलहाल सरकार मृतक के आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उसके आधार को लॉक करने की सुविधा मुहैया कराती है.
भारत के रजिस्टर जनरल ने यूआईडीएआई से इस मामले पर कुछ सुझाव मांगे हैं, ताकि वह जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के नियमों में बदलाव कर मृत व्यक्ति के आधार को निष्क्रिय कर सके. इसके लिए भारत के रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया कर सकते हैं. मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करें ताकि मृतक के परिजनों को आधार रद्द कराने में परेशानी का सामना न करना पड़े.
इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय मृतक के आधार कार्ड का विवरण परिवार के सदस्यों को देना आवश्यक होगा. गौरतलब है कि सरकार आधार को निष्क्रिय करने की सुविधा लाने की योजना बना रही है क्योंकि अब यूआईडीएआई ने जन्म के समय आधार कार्ड बनाने की सुविधा शुरू कर दी है. इसके लिए सिर्फ बच्चे की तस्वीर और पते की जरूरत होती है.
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