Gold Hallmarking Rules 2026: भारतीय परिवारों में सोना सिर्फ एक जेवर नहीं, बल्कि मुसीबत के समय का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेजी से फैल रही है कि अगर आपके सोने पर 6 अंकों वाला HUID (Hallmark Unique Identification) कोड नहीं है, तो वो महज रद्दी का टुकड़ा रह जाएगा. इस खबर ने उन महिलाओं को चिंता में डाल दिया है जिनके पास सालों पुराने गहने रखे हैं. पर क्या वाकई डरने की बात है? चलिए असली सच जानते हैं.
क्या पुराना सोना रखना गैरकानूनी है?
सबसे पहले तो अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि बिना हॉलमार्क वाला सोना घर में रखना कोई जुर्म है. सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है. इनकम टैक्स के दायरे में रहकर आप जितना चाहें उतना पुराना सोना अपने पास रख सकते हैं.
असल में, सरकार ने जो पाबंदी लगाई है, वो ग्राहकों पर नहीं बल्कि दुकानदारों पर है. अब कोई भी ज्वेलर बिना 6 अंकों वाले HUID कोड के नई ज्वेलरी नहीं बेच सकता. यानी नियम बेचने वालों के लिए है, रखने वालों के लिए नहीं.
बेचते समय क्यों आती है दिक्कत?
अब सवाल उठता है कि अगर सब ठीक है, तो दुकानदार पुराने सोने को लेने में नखरे क्यों दिखाते हैं? देखिए, जब आप बिना हॉलमार्क वाला सोना किसी शोरूम पर लेकर जाते हैं, तो दुकानदार उसे सीधे किसी और ग्राहक को नहीं बेच सकता. उसे उस सोने को पिघलाकर नए सिरे से गहने बनाने होंगे और उस पर नया HUID लगवाना होगा. इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत और कागजी कार्रवाई बढ़ जाती है, इसलिए कुछ छोटे दुकानदार पुराने सोने को लेने से कतराते हैं या उसकी कीमत कम लगाने की कोशिश करते हैं.
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आपके लिए क्या है स्मार्ट तरीका?
अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको अपना सोना बेचने या एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत न आए, तो इसका एक बहुत आसान रास्ता है. आप अपने शहर के किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर (Assaying and Hallmarking Centre) पर जा सकते हैं. वहां महज ₹45 प्रति पीस (प्लस GST) जैसी मामूली फीस देकर आप अपने पुराने गहनों की शुद्धता की जांच करा सकते हैं और उन पर नया HUID कोड लगवा सकते हैं.
एक बार आपके गहनों पर यह 6 अंकों का जादुई नंबर आ गया, तो समझ लीजिए कि आपके सोने को सरकारी सुरक्षा कवच मिल गया. इसके बाद देश का कोई भी ज्वेलर उसे खरीदने से मना नहीं कर पाएगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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