New Rule 1st July 2025: हर साल की तरह इस बार भी आज यानी 1 जुलाई 2025 से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ेगा. इनमें पैन कार्ड से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग, गैस सिलेंडर की कीमत और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं. इन नए प्रावधानों के लागू होते ही आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है या कुछ मामलों में राहत भी मिल सकती है.
LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
जुलाई महीने के पहले दिन गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है और LPG यूजर्स के लिए खुशखबरी है. दरअसल, आज यानी 1 जुलाई को LPG सिलेंडर के दामों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव करती है. इस महीने सिलेंडर का रेट घटाने का फैसला लिया गया है. कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर का रेट करीब 58.50 रुपये घटा दिया है. दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 जुलाई से 1665 रुपये है, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
रेलवे टिकट की कीमतों में बदलाव
वहीं दूसरा बदलाव रेलवे टिकट की कीमतों में किया गया. रेलवे ने यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए है. अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा. साथ ही 15 जुलाई से टिकट बुकिंग के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होगा जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. इसके अलावा रेलवे की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना हैं.
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क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
SBI, ICICI जैसे बड़े बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किए हैं. SBI ने अपने प्रीमियम कार्ड्स से एयर टिकट खरीदने पर मिलने वाला हवाई दुर्घटना बीमा बंद कर दिया है. इसके साथ ही मासिक बिल के लिए न्यूनतम देय राशि यानी MAD की गणना का तरीका भी बदलेगा.
पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध
आज से राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा और चार पहिया वाहनों पर 10,000 और दोपहिया पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
आधार-पैन कार्ड लिंक से जुड़े बदलाव
1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के इस फैसले के तहत अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आधार नंबर देना होगा. वहीं जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें 31 दिसंबर तक अपने आधार को पैन से लिंक करना होगा वरना उनका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है.
-भारत एक्सप्रेस
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