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SIM card rule: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल सिम कार्ड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग, UPI, सोशल मीडिया से लेकर सरकारी सेवाओं तक कई जरूरी काम मोबाइल नंबर से जुड़े हैं. ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं. दूरसंचार विभाग (DoT) अब सिम कार्ड की तय सीमा को लेकर नियमों को और सख्ती से लागू करने जा रहा है.
एक व्यक्ति के नाम पर कितने SIM की सीमा?
मौजूदा नियमों के मुताबिक, सामान्य राज्यों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है. वहीं असम, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह सीमा 6 सिम कार्ड निर्धारित है. यह सीमा पहले से लागू है, लेकिन अब इसके पालन को लेकर निगरानी और सख्त की जा रही है.
24 अगस्त से नहीं मिलेगा अतिरिक्त SIM
नए नियम के तहत 24 अगस्त से अगर कोई व्यक्ति अपनी निर्धारित सीमा पूरी कर चुका है और इसके बाद नया सिम कनेक्शन लेने की कोशिश करता है, तो टेलीकॉम कंपनी उसे नया कनेक्शन जारी नहीं करेगी. यानी अलग-अलग कंपनियों से सिम लेकर निर्धारित सीमा से अधिक कनेक्शन रखने की गुंजाइश कम हो जाएगी.
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नया SIM लेते समय होगी जांच
नया सिम खरीदने के दौरान टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहक के नाम पर पहले से जारी मोबाइल कनेक्शनों का रिकॉर्ड चेक करेगा. यदि सिस्टम में पता चलता है कि ग्राहक निर्धारित सीमा तक सिम पहले ही ले चुका है, तो नया कनेक्शन देने से इनकार किया जा सकता है.
आपके लिए क्यों जरूरी है यह नियम?
इस कदम का उद्देश्य सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल, फर्जी कनेक्शन और साइबर अपराधों पर लगाम लगाना है. इसलिए मोबाइल यूजर्स को समय-समय पर यह जांच कर लेनी चाहिए कि उनके नाम पर कितने सिम कार्ड दर्ज हैं. अगर कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे वे इस्तेमाल नहीं करते या उनके द्वारा लिया ही नहीं गया, तो उसे लेकर संबंधित टेलीकॉम कंपनी से तुरंत संपर्क करना समझदारी होगी.
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