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Delhi Pollution Rules: दिल्ली में सर्दियों की जहरीली हवा रोकने की तैयारी, 1 नवंबर से इन वाहनों का कटेगा चालान

Delhi News: दिल्ली में 1 नवंबर से गैर-BS6 बाहरी गाड़ियों की नो एंट्री लागू होगी. जानिए वर्क फ्रॉम होम, पार्किंग शुल्क, ऑफिस टाइमिंग और कंस्ट्रक्शन बैन से जुड़े नए नियम.

दिल्ली में 1 नवंबर से गैर-BS6 वाहनों पर नो एंट्री.

(AI IMAGE)

Delhi News: सर्दियों के साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और जहरीली धुंध (Smog) से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़े और बड़े फैसलों का ऐलान किया है. उच्चस्तरीय बैठक के बाद 1 नवंबर 2026 से राजधानी में दूसरे राज्यों के गैर-BS6 वाहनों की प्रवेश पर रोक, पार्किंग शुल्क बढ़ाने और दफ्तरों के समय में बदलाव जैसे कई बड़े नियम लागू किए जा रहे हैं.

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर से गैर-BS6 बाहरी वाहनों की नो एंट्री, 50% वर्क फ्रॉम होम, पार्किंग शुल्क दोगुना करने और निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है. इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए AI कैमरे और स्पेशल ग्राउंड टीमें तैनात की जाएंगी.

बाहर की गाड़ियों पर पाबंदी और वाहनों के नियम

1 नवंबर 2026 से दिल्ली के बाहर (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि) रजिस्टर्ड ऐसे सभी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, जो BS6 मानकों को पूरा नहीं करते हैं. हालांकि, बिजली (EV), सीएनजी (CNG) और एलएनजी (LNG) से चलने वाली गाड़ियों को इस पाबंदी से छूट दी गई है. यह नियम स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगा.

दोगुना पार्किंग शुल्क और 50% वर्क फ्रॉम होम

निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक दिल्ली के अधिकृत स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया गया है (DMRC पार्किंग को छोड़कर). इसके अलावा, सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य रहेगा ट्रैफिक दबाव बांटने के लिए MCD के दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे.

निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर सख्त रोक

धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाले सिविल कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर रोक रहेगी. इसके साथ ही, 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 के बीच सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी लागू रहेगी.

AI कैमरे, निगरानी टीम और कड़े कदम

नियमों का पालन कराने के लिए AI कैमरे, 256 वार्ड टीमें और 78 DPCC टीमें तैनात की जाएंगी. यदि किसी सरकारी संपत्ति या बस स्टैंड के पास धूल पाई जाती है, तो अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होगी वायु गुणवत्ता की सटीक जानकारी के लिए CAQM स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई है.

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-भारत एक्सप्रेस



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