Bharat Express DD Free Dish

विवादित प्लॉट का चिन्हांकन टोटल मेथड से करने के लिए विशेष जज जनार्दन प्रसाद यादव नियुक्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के विशेष जज जनार्दन प्रसाद यादव को विवादित प्लॉट का टोटल स्टेशन मेथड से सर्वेक्षण और चिन्हांकन करने के लिए कमीश्नर नियुक्त किया है.

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव

Prashant Rai Edited by Prashant Rai

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) जनार्दन प्रसाद यादव को एक विवादित प्लॉट का टोटल स्टेशन मेथड से चिन्हांकन करने के लिए कमीश्नर नियुक्त किया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे 28 मई को मौके पर जाकर सर्वेक्षण करें और 30 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

इससे पूर्व, हाईकोर्ट ने सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कमीशन नियुक्त किया था, लेकिन वे चिन्हांकन कराने में असफल रहे. इसके बाद कोर्ट ने जिला जज से नए न्यायिक अधिकारी का नाम मांगा, जिस पर जनार्दन प्रसाद यादव का नाम प्रस्तावित किया गया. कोर्ट ने उन्हें 12 मई के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

अफसरों को किया गया निर्देशित

कोर्ट ने अधीक्षण अभियंता, सिविल प्रांतीय डिवीजन मऊ, एसपी मऊ और जिलाधिकारी मऊ को निर्देशित किया है कि वे कमीशन को आवश्यक सहयोग प्रदान करें. साथ ही, कोर्ट ने इस पूरे सर्वेक्षण कार्य की जिम्मेदारी जिला जज मऊ को सौंपी है.

इसी मामले में याची के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई करने वाले रानीपुर थाना प्रभारी राजीव सिंह और दरोगा अख्तर अली ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर माफी मांगी है. उन्होंने बताया कि एसडीएम मोहम्मदाबाद गोहाना ने पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह और अन्य के खिलाफ की गई पाबंदी की कार्रवाई समाप्त कर दी है.

याचिका पर अगली सुनवाई 30 मई को

कोर्ट ने कहा है कि चिन्हांकन का कार्य 12 मई के पूर्व आदेश की शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा. न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर की एकल पीठ ने याची पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता चंद्रकांत त्रिपाठी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आदेश की प्रति संबंधित सभी अधिकारियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) के माध्यम से शीघ्र उपलब्ध कराई जाए. याचिका पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी.

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश पुलिस को डिजिटल सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दो प्रतिष्ठित सम्मान

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read