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मस्जिद पर ‘बुलडोजर स्ट्राइक’: सीतापुर में आधी रात हुआ एक्शन, छावनी में बदला पूरा इलाका

Sitapur Mosque Demolition: सीतापुर के लहरपुर में सोमवार तड़के तालाब की जमीन पर बनी 12 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया. भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई.

Sitapur Mosque Demolition Laharpur Encroachment Bulldozer Action

Sitapur Mosque Demolition: सीतापुर/जीतेन्द्र सैनी: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सोमवार तड़के प्रशासन का सख्त रूप देखने को मिला. लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के नयागांव बेहटी में तालाब और कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई ‘सैयद हजरत उमर फारूक मस्जिद’ को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढहा दिया गया. प्रशासन ने यह कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय के उस आदेश के बाद की, जिसमें इस निर्माण को अवैध घोषित करते हुए बेदखली का फरमान सुनाया गया था.

रात 3 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन (Sitapur Mosque Bulldozer Action)

प्रशासनिक अमला पूरी योजना के साथ रात करीब 3 बजे ही मौके पर पहुँच गया था. सुबह 4 बजे तक 5 बुलडोजर घटना स्थल पर मंगा लिए गए और 5 बजे ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई. सुबह 8 बजे तक करीब डेढ़ बीघा (0.2430 हेक्टेयर) सरकारी जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया. कार्रवाई के दौरान एडीएम नीतीश कुमार, एएसपी आलोक सिंह और एसडीएम आकांक्षा गौतम समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर डटे रहे.

12 साल पुराना विवाद और कोर्ट का फैसला (Sitapur Mosque History)

जानकारी के अनुसार, इस मस्जिद का निर्माण लगभग 12 साल पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मुख्य मार्ग पर किया गया था. ग्राम सभा ने 18 दिसंबर 2025 को तहसीलदार कोर्ट में इसके खिलाफ वाद दायर किया था.

  • 6 जनवरी 2026: कोर्ट ने मस्जिद को अवैध मानते हुए बेदखली का आदेश दिया.
  • नोटिस की मियाद: संबंधित पक्ष (मुतवल्ली आलम) को 15 दिन का समय और फिर 5 दिन का अंतिम नोटिस देकर सामान हटाने की हिदायत दी गई थी.
  • राजस्व संहिता की धारा 67: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत नोटिस के बावजूद जब निर्माण नहीं हटा, तो प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया.

सुरक्षा में छावनी बना लहरपुर

किसी भी संभावित विरोध या अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे. 18 थानों की पुलिस, 2 प्लाटून पीएसी (PAC) और करीब 500 महिला-पुरुष सिपाही तैनात किए गए. मस्जिद की ओर जाने वाले सभी मुख्य मार्गों को बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया था. किसी भी बाहरी व्यक्ति या स्थानीय निवासी को कार्रवाई स्थल तक जाने की अनुमति नहीं दी गई.

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प्रशासन के मुताबिक, यह कार्रवाई पूरी तरह विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है. लंबे समय से विवाद का विषय रही इस मस्जिद के हटने के बाद अब सरकारी जमीन वापस ग्राम सभा के कब्जे में आ गई है. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस बल अब भी गश्त कर रहा है.



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