Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

ब्रिटेनः भगोड़े नीरव मोदी को झटका, कोर्ट ने चौथी बार भी जमानत देने से किया इनकार

कोर्ट का यह निर्णय गुरुवार को आया, जब नीरव मोदी द्वारा दाखिल चौथी जमानत याचिका पर यूके हाईकोर्ट ने भारत सरकार (प्रॉसिक्यूशन) और बचाव पक्ष (नीरव मोदी) की दलीलों और ED द्वारा दिए गए लिखित सबूतों की विस्तृत समीक्षा की.

16_11_2023-nirav_modi_23582137
Edited by Akansha

ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी (Nirav Modi) को फिर से झटका दिया है. कोर्ट ने नीरव मोदी की चौथी बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे रद्द कर दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. बता दें कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 6,498.20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में आरोपी है.

बताया गया कि कोर्ट का यह निर्णय गुरुवार को आया, जब नीरव मोदी द्वारा दाखिल चौथी जमानत याचिका पर यूके हाईकोर्ट ने भारत सरकार (प्रॉसिक्यूशन) और बचाव पक्ष (नीरव मोदी) की दलीलों और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिए गए लिखित सबूतों की विस्तृत समीक्षा की.

खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी थी जमानत

ईडी ने कोर्ट को बताया कि नीरव मोदी ने शेल कंपनियों के माध्यम से अवैध धन को भारत से बाहर, यहां तक कि ब्रिटेन तक भेजा है. नीरव मोदी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने इस आधार को खारिज करते हुए धोखाधड़ी की गंभीरता और उसके द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया.

उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी को 19 मार्च 2019 को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार किया था. यह गिरफ्तारी भारत की अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर यूके सरकार से अनुरोध करने के बाद हुई थी.

इससे पहले नीरव मोदी ने यूके की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में छह बार और यूके हाईकोर्ट में तीन बार जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन हर बार उसकी याचिका खारिज कर दी गई. चौथी बार उसने 21 मार्च को यूके हाईकोर्ट के किंग्स बेंच डिवीजन में पिछली सुनवाई (7 मई 2024) के आदेश को चुनौती दी थी.

2626 करोड़ की विदेशी संपत्ति ईडी कर चुका है जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस केस में उन्होंने भारत और विदेशों में नीरव मोदी की 2,626.62 करोड़ रुपए की संपत्तियों का पता लगाया है और उन्हें जब्त किया है, जिनमें से कुछ संपत्तियां बैंकों को लौटाई भी गई हैं. ईडी ने यह मामला 14 फरवरी 2018 को सीबीआई मुंबई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर दर्ज किया था.


ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी मीडिया ने ही शहबाज शरीफ और इशाक डार को कर दिया बेनकाब, झूठी खबर के जरिए थपथपा रहे थे पाक सेना की पीठ


-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

Latest