Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.
स्थानीय मीडिया के अनुसार, सादिकाबाद पुलिस स्टेशन में अलीमा खान के खिलाफ सरकार विरोधी नारे लगाने, तोड़फोड़, विरोध प्रदर्शन और पथराव का मामला दर्ज है. जिस मामले में एटीसी सुनवाई कर रही है. अब एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अलीमा खान के खिलाफ आठवीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया है.
संपत्तियों की जानकारी साझा करने के निर्देश
गैर जमानती वारंट जारी करने के अलावा कोर्ट ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और इस्लामाबाद कमिश्नर मुहम्मद अली रंधावा को अलीमा खान की संपत्तियों के बारे में डिटेल जानकारी साझा करने का आदेश भी दिया है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने अलीमा के नाम पर रजिस्टर किए गए किसी भी फर्म या शेयर का रिकॉर्ड भी मांगा है.
7 बार अदालत में नहीं हुई पेश
इसके लिए पाकिस्तान के प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अध्यक्ष आकिफ सईद को आदेश भी जारी कर दिया गया है. कोर्ट की तरफ से पहले 7 बार जब गैर जमानती वारंट जारी किया गया, वह अदालत के सामने पेश नहीं हुईं.
पासपोर्ट ब्लॉक करने का आदेश हो चुका जारी
ऐसे में कोर्ट की तरफ से 24 अक्टूबर को नादरा महानिदेशक से अलीमा के कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड (सीएनआईसी) को ब्लॉक करने का आदेश दिया. इसके साथ ही उनके पासपोर्ट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया जा चुका है.
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इसके साथ ही स्टेट बैंक के गवर्नर को आलीमा के सभी बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है. एटीसी जज अमजद अली शाह ने कहा कि अलीमा का अदालत में पेश न होना न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के समान है.
अलीमा से जुड़ी वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास 12 बैंक खाते हैं. हालांकि, इन सभी खातों को पहले ही फ्रीज कर दिया गया है. एमसीबी के एक खाते में 124 मिलियन पाकिस्तानी रुपए (पीकेआर) जमा हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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