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ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग किया स्थगित, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने आधिकारिक आदेश जारी किया

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने IAEA के साथ सहयोग स्थगित करने वाला कानून लागू किया, जिससे परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता पर अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ी है. यह फैसला ईरान संसद द्वारा पारित कानून के तहत 4 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा.

Iran rejects IAEA

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग को स्थगित करने वाला कानून औपचारिक रूप से लागू कर दिया है. इस आदेश को अब ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और विदेश मंत्रालय को कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया है.

यह फैसला ईरान की संसद द्वारा पारित कानून के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार अब ईरान IAEA के निरीक्षण और सहयोग कार्यक्रमों से खुद को अस्थायी रूप से अलग कर रहा है. आदेश में संविधान के अनुच्छेद 123 का हवाला देते हुए, इस कानून को 4 जुलाई 2024 से लागू माना गया है.

इस फैसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता में कमी ला सकता है और पश्चिमी देशों के साथ पहले से चल रहे तनाव को और गहरा कर सकता है.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक मंच पर ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर संदेह और वार्ताएं दोनों तेज़ हैं. राष्ट्रपति द्वारा जारी यह आदेश अब ईरान के परमाणु दिशा-निर्देशों में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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