Hafiz Saeed NBW
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बड़ी कानूनी सफलता मिली है. जम्मू की विशेष अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है. यह वारंट NIA की याचिका पर जारी किया गया है. जांच एजेंसी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को इस हमले का मास्टरमाइंड बताते हुए आरोपी बनाया था.
NIA की याचिका पर कोर्ट का बड़ा फैसला
NIA ने 10 जुलाई को अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें हाफिज सईद की भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया गया. एजेंसी ने अदालत को बताया कि हाफिज सईद फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है और मौजूदा परिस्थितियों में उसे भारत लाना संभव नहीं है. इस आधार पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की अनुमति दे दी.
मुकदमे का रास्ता हुआ साफ
कोर्ट के इस आदेश के बाद हाफिज सईद के खिलाफ उसकी गैरमौजूदगी में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है. NIA अब उसे भगोड़ा घोषित कराने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू करेगी. यदि अदालत उसे विधिक रूप से भगोड़ा घोषित करती है, तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई और संपत्ति से जुड़े कानूनी कदम भी आसान हो सकते हैं.
पाकिस्तान में रची गई थी साजिश: NIA
जांच एजेंसी का दावा है कि पहलगाम आतंकी हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और इसमें हाफिज सईद की अहम भूमिका रही. NIA के अनुसार, हमले की योजना, आतंकी नेटवर्क और मॉड्यूल को पाकिस्तान से संचालित किया गया था.
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चार्जशीट में कई आरोपी शामिल
इससे पहले दाखिल पहली चार्जशीट में तीन पाकिस्तानी आतंकियों सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी को आरोपी बनाया गया था. इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े साजिद सैफुल्ला जट्ट, पहलगाम निवासी बशीर अहमद और परवेज अहमद के नाम भी चार्जशीट में शामिल हैं. सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को भी आरोपी बनाकर उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है.
26 लोगों की गई थी जान
गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था. अब NIA की जांच और अदालत की कार्रवाई को इस मामले में आतंकियों और साजिशकर्ताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का अहम कदम माना जा रहा है.
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