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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 17-17 साल जेल की सजा

Imran Khan Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों पर स्पेशल कोर्ट ने 17-17 साल जेल की सजा सुनाई.

Imran Khan Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में 17-17 साल की सजा सुनाई गई है. यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुआ, जहां इमरान पहले से कैद हैं. यह मामला तोशाखाना 2 से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि इमरान और उनकी पत्नी ने एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बेहद कम कीमत पर खरीदा.

कोर्ट का फैसला

जियो न्यूज के मुताबिक, स्पेशल कोर्ट के जज शाहरुख अरजुमंद ने 80 सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की सजा दी गई. इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत सात साल की सजा सुनाई गई. इसी तरह बुशरा बीबी को भी कुल 17 साल की कैद मिली.

कब का है मामला?

यह मामला मई 2021 का है, जब सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को एक महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया था. आरोप है कि इस सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदा गया, जिससे सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ.

जुर्माना भी लगाया गया

डॉन अखबार के मुताबिक, अदालत ने दोनों पर 16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने कहा कि सजा तय करते समय इमरान की उम्र और बुशरा के महिला होने के कारण कुछ नरमी बरती गई है. साथ ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 382-B के तहत हिरासत में बिताए गए समय को भी सजा में शामिल किया जाएगा.

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अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान सरकार पर जेल में इमरान खान के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर आलोचना हो रही है. संयुक्त राष्ट्र ने भी इमरान को एकांत कारावास से रिहा करने की मांग की है.

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-भारत एक्सप्रेस



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